Solution:संविधान का अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य • विधान सभाएं दोनों को जी.एस.टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी.जी. एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्ती शक्तियों प्रदान करता है। हालांकि अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246 (ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है।उदाहरणार्थ एकीकृत जीएसटी (IGST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे।
जीएसटी से लाभ-
व्यापार और उद्योग के लिए -आसान अनुपालन, कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।
केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता ।
उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत।