Correct Answer: (b) 86वां संशोधन अधिनियम
Solution:- माता-पिता या संरक्षक, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें (यह कर्तव्य 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा जोड़ा गया)।
- संशोधन का पृष्ठभूमि
- यह संशोधन 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ और 2003 से प्रभावी हुआ। इससे पहले 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे।
- 86वें संशोधन ने 11वां कर्तव्य जोड़ा, जो माता-पिता या अभिभावकों पर 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व लगाता है।
- अनुच्छेद 51A(क) का प्रावधान
- अनुच्छेद 51A(क) कहता है: "जो कोई भी नागरिक माता-पिता या संरक्षक है, वह अपने बच्चे या, जैसा मामला हो
- 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा।" यह RTE अधिनियम (2009) से जुड़ा, जो अनुच्छेद 21A द्वारा 6-14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है।
- महत्वपूर्ण प्रभाव
- राज्य का दायित्व: राज्य को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करनी है, लेकिन माता-पिता का कर्तव्य सहायक है।
- कार्यान्वयन: RTE ने स्कूलों में नामांकन बढ़ाया, लेकिन प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण रहा।
- न्यायिक व्याख्या: मौलिक कर्तव्यें गैर-न्यायोचित हैं, लेकिन नीति निर्माण में मार्गदर्शक।
- यह संशोधन शिक्षा को मौलिक अधिकार, नीति और कर्तव्य तीनों स्तरों पर मजबूत करता है।