Correct Answer: (d) यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाये जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है
Solution:अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदावधि से पूर्व भी राष्ट्रपति ही (केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर) उसे पदच्युत कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अनु. 156(3) के अनुसार, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अन्य प्रश्नगत कथन सत्य हैं।