Solution:राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित संदर्भों में अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है-1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए।
2. अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए।
3. किसी विधेयक पर अनुमति देने, अनुमति रोकने अथवा भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को आरक्षित करने के लिए (अनु. 200)।
4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए (अनु. 200 का परंतुक)।
इनके अतिरिक्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने तथा विधानसभा के समय पूर्व विघटन जैसे कुछ अन्य संदर्भों में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है तथापि उसे उच्च न्यायालय से परामर्श मांगने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। अतः विकल्प (a) सही उत्तर होगा।