1. राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है।
2. वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है।
3. उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है।
4. उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है।
Correct Answer: (b) 1 और 3 सही हैं।
Solution:राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 217 (1) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, विधान परिषद की सदस्य संख्या के लगभग 1/6 भाग को साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अनुच्छेद 168(1) के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का हिस्सा है तथा अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल को क्षमा, आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति (न्यायिक शक्ति) प्राप्त है।