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संविधान के अनुच्छेद 39 (घ) के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।