Correct Answer: (d) अनुच्छेद 333
Solution:प्रश्नकाल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता था। यह प्रावधान मूल संविधान में अनुच्छेद 334 के तहत केवल 10 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसे क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2009 द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक निर्धारित की गई थी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा इसकी अवधि को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया।