Correct Answer: (a) किसी राज्य का विधानमंडल
Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अनुसार, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा, अग्रदाय के स्वरूप की एक 'आकस्मिकता निधि' की स्थापना कर सकेगा, जो 'राज्य की आकस्मिकता निधि' के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय-समय पर जमा की जाएंगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 205 या अनुच्छेद 206 के अधीन राज्य के विधानमंडल द्वारा, विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने हेतु राज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए यह निधि राज्यपाल के व्ययनाधीन रखी जाएगी।