Correct Answer: (b) पांच वर्ष
Solution:जम्मू एवं कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है और वह तब तक पद पर रहता है, जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता है। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है। ज्ञातव्य है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार, वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष प्रावधानित है।