Correct Answer: (a) मंत्रिपरिषद के सभी-निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना।
Solution:- अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। इसके तहत प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह-
- राज्य के प्रशासन और विधान विषयक मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करे,
- राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी, राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी उसे दे, और
- किसी विषय को, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर, मंत्रि-परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें।
- इसमें कहा गया है कि राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्य के राज्यपाल को सूचित करना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा।
- यह कर्तव्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत कराया जाता है, जो राज्य के शासन के लिए जिम्मेदार हैं।
- मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को दिये जाने से राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाये रखने में मदद मिलती है।
- यह यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों और कार्यों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने में सक्षम है, जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देना या विधानमंडल को बुलाना और स्थगित करना।
Other Information - मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के चयन के लिए जिम्मेदार है, जो सामूहिक रूप से राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार हैं।
- मुख्यमंत्री किसी मंत्री को हटाने की सिफारिश राज्यपाल से कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्यपाल का होता है।
- अध्यक्ष का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है और इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा नहीं की जाती है।
- महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से की जाती है और वह राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद पर रहता है।