Correct Answer: (a) रिक्ति होने की तिथि से छः माह के भीतर
Note: संविधान के अनुच्छेद 62 (1) के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, यदि रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो उसके रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में छः माह बीतने से पहले किया जाएगा।