राष्ट्रपति

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21. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? [MTS (T-I) 03, 08 मई, 2023 (I-पाली), Phase-XI 30 जून, 2023 (I-पाली), दिल्ली पुलिस कांस्टेबिल 30 नवंबर, 2023 (III-पाली), C.P.O.S.I. (T-I) 07 जुलाई, 2017 (I-पाली)]

Correct Answer: (d) राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य
Solution:
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचन मंडल (Electoral College) में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं:
  • लोक सभा के निर्वाचित सदस्य (Elected members of Lok Sabha)
  • राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य (Elected members of Rajya Sabha)
  • सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (Elected members of State Legislative Assemblies)
  • दिल्ली और पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
  • कौन भाग नहीं लेता है:
    • राज्य विधान परिषदों के सदस्य (elected or nominated): विधान परिषदें (Legislative Councils) सभी राज्यों में मौजूद नहीं हैं
    • इसलिए उनके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
    • संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य
    • राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य
    • जिसमें संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
    • राज्य विधान परिषदों (विधान परिषद) के सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते।​
  • निर्वाचक मंडल की संरचना
    • राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनकी कुल मत मूल्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित होता है।
    • संसद के निर्वाचित सांसदों का मत मूल्य राज्य विधानसभा सदस्यों के कुल मत मूल्य के बराबर रखा जाता है।
    • केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट डाल सकते हैं; मनोनीत सदस्य (जैसे राज्यसभा के 12 नामित सदस्य या राज्य विधानसभाओं के नामित विधायक) को इससे वंचित रखा जाता है।​
  • भाग लेने वाले
    • राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य पूरी तरह बाहर रहते हैं, क्योंकि निर्वाचक मंडल केवल विधानसभाओं तक सीमित है।​
    • संसद या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते।​
    • अन्य केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर) के सदस्य भी शामिल नहीं होते।​
  • चुनाव प्रक्रिया का आधार
    • चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, जहां उम्मीदवार को कुल मत मूल्य का बहुमत चाहिए।
    • यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व हो। संविधान के भाग V (अनुच्छेद 52-78) में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान विस्तृत हैं।​