1. कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 18 जुलाई, 2022 को लोक सभा में पेश किया गया था।
2. यह विधेयक, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 में संशोधन करता है।
3. यह अधिनियम राज्य सरकारों को कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है।
4. यह अधिनियम पंजाब और तमिलनाडु में लागू नहीं है।