Solution:भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 (1) में प्रावधान है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद यानी राज्य सभा के पदेन सभापति होंगे।
• जगदीप धनखड़, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति, हैं, जो राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष हैं और इसके सत्रों की अध्यक्षता करते हैं।
• वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं।
राज्यसभा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य (FAQs):
• पदेन सभापति: भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं (जैसे डॉ. एस. राधाकृष्णन पहले थे)।
• स्थायी सदन: राज्यसभा एक स्थायी सदन है और लोकसभा की तरह भंग नहीं होती है।
• सदस्य संख्या (अधिकतम): 250 (12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, 238 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित)।
• सदस्य कार्यकाल: 6 वर्ष (प्रत्येक दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं)।
• गठन: अनुच्छेद 80 के तहत।
• धन विधेयक: राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है, लेकिन उसे रोक नहीं सकती (केवल 14 दिनों तक रख सकती है)।
• चुनाव: सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है।