Solution:भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 368(2) के परंतुक के अनुसार, संविधान के निम्नलिखित उपबंधों-(क) अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279 क में, या
(ख) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में, या
(ग) सातवीं अनुसूची की किसी सूची में, या
(घ) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या
(ङ) अनुच्छेद 368 के उपबंधों में
संशोधन करने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक के संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपेक्षित रूप से पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, उस संशोधन के लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसका अनुसमर्थन भी अपेक्षित है।
तृतीय संविधान संशोधन अधिनियम, 1954 द्वारा सातवीं अनुसूची की सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 में संशोधन किया गया, जो कि अनु. 368(2) के परंतुक के अधीन पहला संशोधन था।