Correct Answer: (b) धारा - 5
Solution:यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा-संस्थान या छात्रावास, जो जन-साधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इंकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा-5 के अंतर्गत दंडनीय है।