Correct Answer: (b) आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा।
Note: प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विकल्प (b) में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। विकल्प (b) का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-
'सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005' के अध्याय - II के खंड-6 के उपखंड (2) के अनुसार, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को (सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो) देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं प्रत्येक सूचना आयुक्त का कार्यकाल पदग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के स्थान पर केंद्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि (तत्संबंधी अधिसूचित नियमों के तहत अब 3 वर्ष) या 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर को प्राप्त विशेष स्थिति के समापन के बाद और इसके पुनर्गठन के प्रभावी होने (31 अक्टूबर, 2019) के साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में भी लागू हो गया है।