संसदीय समितियां

Total Questions: 33

31. भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उप-नियम, उप-विधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों (डेलिगेशन) की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है? [I.A.S. (Pre) 2018]

Correct Answer: (b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
Note:

अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उप-नियमों, उप-विधियों आदि को कहा जाता है, जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation) ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है।

 

32. निम्नलिखित में से कौन-सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम-विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? [67th B.P.S.C. (Pre) 2022]

Correct Answer: (b) अधीनस्थ विधान पर समिति
Note:

अधीनस्थ विधान पर समिति (Committee on Subordinate Leg- islation) कार्यपालिका को नियम-विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम, विनियम, उप-नियम, योजना या अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की अपनी-अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है, जिसमें संबंधित सदन से 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं।

 

33. भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं? [I.A.S. (Pre) 2019]

1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां

2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां

3. वित्त आयोग

4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

5. नीति (NITI) आयोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

 

Correct Answer: (a) 1 और 2
Note:

भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां एवं संसदीय विभागों संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। इनके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग एवं नीति आयोग संबंधित नहीं हैं।