Correct Answer: (b) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
Note: अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधायन उन नियमों, विनियमों, उप-नियमों, उप-विधियों आदि को कहा जाता है, जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (Committee on Subordinate Legislation) ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है।