Correct Answer: (c) भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।
Solution:लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अनुसार, लोक सभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट (सिक्किम के अतिरिक्त) से नामांकन-पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोक सभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। असम के स्वायत्तशासी जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोक सभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना तथा उसी स्वायत्तशासी जिले (असम)/ संसदीय क्षेत्र (लक्षद्वीप) का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है, जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन हेतु किसी भी राज्य की (असम के जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त) अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। सिक्किम की लोक सभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया।