Correct Answer: (c) साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता
Note: संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, उसकी समितियों तथा सदस्यों को प्राप्त विशिष्ट अधिकार, उन्मुक्तियां व छूट होते हैं। इन विशेषाधिकारों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है-
(1) वे, जो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं; (2) वे, जो व्यक्तिगत रूप से संसद सदस्यों द्वारा उपभोग्य होते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार निम्न हैं-
(i) अपनी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन को रोकने का विशेषाधिकार;
(ii) सदन से अपरिचितों को बाहर रखने का तथा विशिष्ट विषयों पर चर्चा हेतु गुप्त बैठक करने का विशेषाधिकार;
(iii) अपनी स्वयं की प्रक्रिया व आंतरिक विषयों-व्यवसाय के संचालन तथा उन्हें विनियमित करने का विशेषाधिकार;
(iv) सदन के सदस्य और साथ ही साथ बाहरी व्यक्तियों को भी, भर्त्सना चेतावनी या निलंबन (सदस्यों हेतु) या निश्चित अवधि हेतु कारावास से सदन की अवमानना हेतु दंडित करने का विशेषाधिकार;
(v) किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, सजा, कारावास या रिहाई की तत्काल सूचना प्राप्त करने का विशेषाधिकार; (vi) संसदीय समितियों द्वारा जांच के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक व्यक्तियों, पत्रों व अभिलेखों को बुलाने-मंगाने का विशेषाधिकार;
(vii) संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाने का विशेषाधिकार;
(viii) सदन के परिसर में किसी (सदस्य या अन्य) व्यक्ति की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया किए जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी की अनुमति लिए जाने का विशेषाधिकार।
विकल्प (c) में दिया गया विशेषाधिकार संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला विशेषाधिकार है।