Solution:भारत शासन अधिनियम-1935 में 321 धाराएँ और 10 अनुसूचियाँ थीं। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएँ थीं-इस अधिनियम के द्वारा इंडिया कोसिल को समाप्त कर दिया गया।
इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया।
इसने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा हालॉकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका।
इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया।
इसने भारत शासन अधिनियम-1858 द्वारा स्थापित परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैण्ड में भारत सचिवों को सलाहकारों की टीम मिल गई।
इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।