Correct Answer: (d) Ten members or one tenth of the total members of the House, whichever is greater दस सदस्य या कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा, जो भी अधिक हो
Solution:भारतीय सविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार राज्य विधानमण्डल की बैठक आयोजित करने के लिए 'कोरम' (गणपूर्ति), दस सदस्य या कुल सदस्यता का दसवां हिस्सा (पीठासीन अधिकारी सहित) जो भी अधिक हो, होता है। यदि सदन की बैठक के दौरान कोरम न हो तो यह पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य होगा कि सदन को स्थगित करे या कोरम पूरा होने तक सदन को स्थगित रखे। उल्लेखनीय है कि संविधान के छठें भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधान मण्डल का गठन, कार्यकाल, अधिकारियों प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है।