Solution:व्याख्या- भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद- 326 लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात् वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 को संशोधित करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। विकल्प में दिये गये अन्य अनुच्छेदों का विवरण निम्न है-अनुच्छेद 323 - लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन।
अनुच्छेद 324 - निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
अनुच्छेद 325 - धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।