i. एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है।
ii. एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं।
iii. रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है।
iv. रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है।
v. नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है।
vi. नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है।
vii. नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है।
viii. जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है।
Correct Answer: (a) i ii iii iv V Vi
Solution:छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के संचालन हेतु राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक जिले के लिए एक जिला निर्वाचन अधिकारी और आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक उप-जिला निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला पंचायत चुनाव के लिए पदेन रिटर्निंग अधिकारी भी होगा। राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के एक अधिकारी को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करेगा, जो नायब तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं होगा और जो जिला पंचायत चुनाव के अतिरिक्त अन्य पंचायतों की खाली सीटों को भरने के लिए चुनावों हेतु रिटर्निंग अधिकारी होगा। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग या उसके प्राधिकार से जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी की उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता हेतु एक या अधिक व्यक्तियों को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकता है।