Solution:74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया भाग-9क तथा 243त से 243 यछ तक 18 नए अनुच्छेद एवं एक नई अनुसूची (12वीं) जोड़कर नगरों में स्थानीय शासन के विषय में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जून, 1993 से प्रभावी हुआ। 74वें संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं-1. तीन प्रकार की नगरपालिकाओं का प्रावधान-नगर निगम, नगरपालिका परिषद तथा नगर पंचायतें।
2. कार्यकाल-5 वर्ष (हालांकि इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है)।
3. अनुच्छेद 243न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है तथा महिलाओं को कुल सीटों के न्यूनतम एक-तिहाई (इसमें SC & ST महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं) सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है।
4. यह सभी राज्यों में प्रयोज्य है।
अतः स्पष्ट है कि कथन 1, 2 तथा 3 सत्य हैं, जबकि कथन 4 असत्य है।