Solution:संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत एक रैयत किन परिस्थितियों में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास रख सकता है, का वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार-(1) गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में।
(2) अपनी बीमारी या शारीरिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में।
(3) हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में।
(4) रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में।