Solution:भारतीय संविधान में भाग-17 के अन्तर्गत अनुच्छेद 343 से 51 तक राजभाषा सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान-अनुच्छेद 343(1) संघ की राजभाषा 'हिन्दी' तथा लिपि 'देवनागरी' होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का अन्तरराष्ट्रीय रूप है।
अनुच्छेद 344- राजभाषा के सम्बन्ध में और आयोग संसद की समिति ।
अनुच्छेद 345- राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ।
अनुच्छेद 346- एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।
अनुच्छेद 348- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।
अनुच्छेद 350 (क)- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ।
अनुच्छेद 350 (ख)- भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी।
अनुच्छेद 351- हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश।