Solution:राज्य के राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के साथ ही राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश किए जा सकते हैं।• राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद प्रत्येक धन विधेयक, राज्यपाल को उसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उसके तीन विकल्प हैं :
1. वह विधेयक के लिए अपनी सहमति दे सकता है, यह विधेयक एक अधिनियम बन जाता है।
2. वह विधेयक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकता है, फिर वह विधेयक रुक जाता है और वह अधिनियम नहीं बनता है।
3. वह राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित कर सकता है।