Solution:भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित हैं।• वर्तमान में अनुच्छेद 51-क के तहत भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य समाहित हैं, जो वैधानिक कर्तव्य हैं और कानून द्वारा लागू करने योग्य हैं।
• अनुच्छेद 51 क के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविध ताओं के बीच सामंजस्य और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक व्यवहार का त्याग करे।