Solution:'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम', 1988 में संशोधन करते हुए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 को लाया गया। इसमें "अनुसूचित लाभ” को परिभाषित कर वैध पारिश्रमिक से इतर अन्य परितोषण (पारिश्रमिक) को शामिल करना, विवशतापूर्व किए गए भ्रष्टाचार संबंधी कृत्य, जो विधिवत रूप से प्रतिवेदित हो, को छूट दिया जाना तथा व्यवसायिक संगठन शब्द को स्पष्ट कर उसमें सभी प्रकार के व्यावसायिक ढांचों को शामिल किया गया है।