Solution:जनहित याचिका का अर्थ है "जनहित" की सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर मुकदमेंबाजी, जैसे प्रदूषण, आंतकवाद, सड़क, सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि। कोई भी मामला जहाँ बड़े पैमाने पर जनता के हित प्रभावित होते हैं, हो सकता है।
जनहित याचिका कोई भी नागरिक दायर कर सकता है, बशर्ते मामला सार्वजनिक हो न कि व्यक्तिगत । -पी.आई.एल. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में तथा अनुच्छेद, 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। पी.आई.एल को दाखिल करने के लिए कोर्ट शुल्क (फीस) लगाता है।