Solution:पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243-(0) तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत ग्राम सभा ऐसी क्षमताओं का प्रयोग और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य की विधायिका में कानून द्वारा विहित किए जाएं।
पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने और राज्यपाल को सिफारिशें करने के लिए राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में (अनुच्छेद-243- 1 के तहत) एक वित्त आयोग गठित किया जाएगा। किसी पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके भंग होने की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा कर लिया जाएगा।