Solution:निम्नलिखित एजेंसी को सूचना का अधिकार अधिनियम क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है:-
दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सर्तकता और सुरक्षा एजेंसी जैसे आईबी, रॉ (रीसर्च एंड एनालिसिस विंग), राजस्व सतर्कता निदेशालय, केन्द्रीय आर्थिक सतर्कता ब्यूरो, कार्यान्वयन, निदेशालय नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो, उड्डयन अनुसंधान केन्द्र, विशेष सीमाबल, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारततिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, असम राइफल्स, विशेष शाखा (सीआईडी) आदि।
इस अधिनियम से इन संगठनों को छूट दिये जाने के बावजूद इन संगठनों को घूस और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों के बारे में सूचना प्रदान करने की बाध्यता होगी।