Solution:सही कालानुक्रम है-
• संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 एक ऐसा अधिनियम है जो कुछ प्रतीकों और नामों के व्यावसायिक या वाणिज्यिक उपयोग को नियंत्रित करता है। खासकर जब उनका उपयोग अनुचित तरीके से किया जा रहा हो ।
• नागरिकता अधिनियम, 1955
• राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम (1971) - यह अधिनियम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य संविधान और भारत के मानचित्र सहित देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान या अपवित्रता पर प्रतिबंध लगाता है।
• भारतीय झंडा संहिता (2002)- भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित नियमों और विनियमों का एक संग्रह है।
• राज्य संप्रतीक (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम 2005 में पारित किया गया था।