Solution:'पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' ने नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों (एस.डब्ल्यू.एम.), 2016 को अधिसूचित किया है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 16 के अनुसार, प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को तीन प्रकारों यथा जैव निम्नीकरण, गैर-जैव निम्नीकरण एवं घरेलू खतरनाक स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को ही देंगे। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, स्थानीय निकाय आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है।