Solution:आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 के अनुसार वेतन और इसके घटकों में मूल वेतन शामिल है, जो एक कर्मचारी के वेतन का आधार बनता है। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान किए गए मकान किराया भत्ता (एच आर) और अवकाश यात्रा भत्ता (एलटीए) जैसे भत्ते, अनुलाभ, जो वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ हैं, जैसे किराया मुक्त आवास या कंपनी की कार, और वेतन के बदले में लाभ, जिसमें ग्रेच्युटी या पेंशन जैसे अतिरिक्त मुआवजे शामिल हैं।