Correct Answer: (c) लोक सभा और राज्य सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है।
Solution:संविधान के अनुच्छेद 67 (ख) के अनुसार, उप-राष्ट्रपति को राज्य सभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम-से-कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो। अन्य तीनों विकल्प सही हैं।