Correct Answer: (c) अनुच्छेद 22
Solution:संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अतः यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 राहत प्रदान कर सकता है।