Correct Answer: (d) अनुच्छेद 161
Solution:अनुच्छेद 161 के अनुसार, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की कार्यपालिका विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दंड को क्षमा, उसका प्रलंबन, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ध्यातव्य है कि सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड या दंडादेश के संबंध में क्षमादान देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, न कि राज्यपाल के पास।