Correct Answer: (b) यह 18 तथा 50 वर्ष के बीच किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है।
Solution:प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' जिसकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा बजट 2015-16 में की गई थी, एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में बीमा की राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है। यह योजना एक वर्ष तक मान्य होती है तथा इसका प्रत्येक एक वर्ष बाद नवीकरण कराना होता है। इस योजना में मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांग होने की दशा में 2 लाख रुपये, जबकि आंशिक विकलांगता की दशा में 1 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ 18 से 70 वर्ष तक का व्यक्ति ले सकता है। धारक को 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी। इस योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना आवश्यक है। यह योजना 01 जून, 2015 से लागू हुई है।