Solution:भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची 'शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप' से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है-(1) संघ के मंत्री
(2) संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी
(3) संसद के सदस्य
(4) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
(5) किसी राज्य के मंत्री
(6) राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी
(7) राज्य विधानमंडल के सदस्य
(8) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है न कि तृतीय अनुसूची में।