Solution:जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को भारत के साथ विलय-पत्र पर हस्ताक्षर किए थे।भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था तथा इसी दिन संविधान के नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध आदि प्रावधान लागू हो गए थे, जबकि पूरा संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
जम्मू और कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने जम्मू और कश्मीर के संविधान को 17 नवंबर, 1956 को स्वीकार करने के साथ भारत में विलय को अनुमोदित किया था, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य का नया संविधान 26 जनवरी, 1957 को प्रवृत्त हुआ था।