(i) इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति बने रहेंगे।
(ii) इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा।
(iii) यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे।
Correct Answer: (c) (ii) और (iii)
Note: संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतुक के अनुसार, यदि भारत के उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्य सभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 91(1) के अनुसार, राज्य सभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, तब उपसभापति, सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 65(3) के अनुसार, इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की परिलब्धियां मिलेंगी। राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनिमय, 1969 के अनुसार, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे।