Solution:सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic - SUP) जिसकी बहुत कम उपयोगिता है, को भारत में 1 जुलाई, 2022 में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए, विकल्प (d) सही है।
केंद्र सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत 19 विशिष्ट एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रतिबंध का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
प्रतिबंधित वस्तुओं में प्लास्टिक की स्टिक वाले ईयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल), प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और ट्रे शामिल हैं।