Solution:लोक सभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियम 8(1) के अनुसार, उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा, जो कि अध्यक्ष द्वारा नियत की जाए और महासचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजी जाएगी। अतः कथन 1 सही है।संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोक सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब लोक सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। अतः लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, उसे मुख्य विपक्षी दल या शासक दल का होना आवश्यक नहीं है। हालांकि सामान्यतः वर्तमान परंपरा के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष शासक दल/गठबंधन से और उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से चुना जाता रहा है (ज्ञातव्य है कि 17वीं लोक सभा में उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा)।
अतः कथन 2 सही नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो या वह किसी बैठक में अनुपस्थित हो, तब उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। इस समय उसे अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है। अतः कथन 3 सही है। लोक सभा की कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियम 8(2) के अनुसार, उपाध्यक्ष पद हेतु किसी सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव किसी दूसरे सदस्य द्वारा रखा जाता है और उसका अनुमोदन कोई तीसरा सदस्य करता है। इस संदर्भ में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि तत्संबंधी प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा रखा जाता है, जिसका अनुमोदन ट्रेजरी बेंच (सरकार के सदस्यों) या विपक्ष द्वारा किया जाता है। अतः कथन 4 असत्य है।